भोपाल :
जिले में दर्ज शस्त्र लायसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया एक अगस्त से प्रारंभ होगी। नवीनीकरण हेतु फीस का निर्धारण कर दिया गया है। शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के लिये आवेदक को अपने निवास क्षेत्र के थाने से शस्त्र का सत्यापन की टीप लायसेंस पर दर्ज कराना अनिवार्य होगी। केवल उन्हीं लायसेंसों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त किए जायेंगे, जिनकी यूनिक आईडी अभिलेख में दर्ज हो। आवेदकों को नवीनीकरण हेतु फीस शासन मद में चालान से जमा करनी होगी। जमा की जाने वाली राशि चालान द्वारा 0055 पुलिस आर्म्स मद में देशी टोपीदार बंदूक के लिये 15 रूपए, 12 बोर के लिये 60 रूपए, अवर्जित बोर रायफल के लिये 90 रूपए तथा अवर्जित बोर पिस्टल व रिवॉल्वर के लिये 150 रूपए जमा कराने होंगे।
इसी प्रकार 0030 स्टाम्प एवं मुद्रांक शुल्क में चालान द्वारा टोपीदार बंदूक, गन व रायफल के लिये एक हजार रूपए तथा अवर्जित बोर पिस्टल व रिवॉल्वर के लिये 2 हजार रूपए जमा कराने होंगे, साथ ही समाधान एक दिवस में जमा की जाने वाली राशि के तहत देशी टोपीदार बंदूक व 12 बोर के लिये 100 – 100 रूपए तथा रायफल, पिसटल व रिवॉल्वर के लिये 200 – 200 रूपए की राशि जमा करनी होगी।
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