भोपाल : विभिन्न अपराधों में संलिप्त एक अपराधी को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया है । निष्कासन आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट,भोपाल श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत पारित किया गया है ।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने संतोष उर्फ गोलू आत्मज गेंदालाल थाना जहांगीराबाद को छ: माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है । इसके विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है
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