भोपाल : मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद निराश्रित तथा निर्धन परिवार की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की विवाह योग्य कन्या, विधवा एवं परित्याग के विवाह हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना-निकाह का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से करने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी पूर्व में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए है।
विवाह मुहुर्त प्रारंभ हो चुके है। योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत एवं नगरीय निकायों को विवाह करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना-निकाह योजना अंतर्गत अपने क्षेत्र में विवाह सम्मेलन आयोजित करने हेतु तिथि का निर्धारण कर जिला कार्यालय को अवगत कराएं।
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