सुप्रीमकोर्ट से मिली बड़ी राहत…24 सप्ताह की गर्भवती को गर्भपात की अनुमति

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पुणे की 24-सप्ताह की गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की आज अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने हालांकि एक अन्य मामले में 13-वर्षीया बलात्कार पीडि़ता के 3० सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने पुणे स्थित बी.जे. मैडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के एक बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 3०-वर्षीया युवती को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण में कपाल (स्कल) विकसित नहीं हो सका है और यदि वह पैदा हो भी जाता है तो जिंदा नहीं बच पायेगा। ऐसी स्थिति में उसे गर्भपात की इजाजत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान मैडिकल बोर्ड का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। मैडिकल बोर्ड की ओर से न्यायालय को आज सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गयी थी कि युवती के गर्भ में पल रहे भ्रूण में कपाल का विकास नहीं हो पाया है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। देश में गर्भपात संबंधी कानून के तहत 2० सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कराना वर्जित है।

इससे अधिक के गर्भ को तभी समाप्त करने की इजाजत दी जाती है, जब इसमें कोई चिकित्सकीय विकार होता हो अथवा उससे जच्चा के जीवन को कोई खतरा हो। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने पीठ को अवगत कराया कि शीर्ष अदालत के निर्देशों पर अमल करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्भपात के ऐसे मामलों से निपटने के लिए स्थायी मैडिकल बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। श्री कुमार ने बताया कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर एक स्थायी मैडिकल बोर्ड के गठन को कहा है, जो गर्भपात के अनुरोध की जांच करेगा। इससे गर्भपात को लेकर होने वाले विलम्ब से निजात मिलेगी।

एक अन्य मामले में मुंबई की 13-वर्षीया बलात्कार पीडि़ता की गर्भपात की अर्जी पर सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टल गई। किशोरी की मैडिकल रिपोर्ट न्यायालय को नहीं मिल पाई है, इसलिए इसने सुनवाई चार सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। तेरह वर्षीया किशोरी के गर्भवती होने की बात तब सामने आई थी, जब उसके माता-पिता ने अपनी बेटी के शरीर में हो रहे बदलाव के मद्देनजर एक महिला चिकित्सक से सम्पर्क किया। लड़की ने अपने ही पिता के सहकर्मी पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है।

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