1 अप्रैल से 2 लाख से अधिक की ज्वैलरी खरीदने पर देना होगा टैक्स

नई दिल्ली। जल्द ही ज्वैलरी खरीदना और महंगा हो जाएगा। 2 लाख से अधिक के गहने खरीदने पर आपको टैक्स देना होगा। जो टैक्स अभी तक आपको 5 लाख से अधिक के गहने की खरीददारी पर देना होता था अब वो आपको 2 लाख रुपए के गहने खरीदने पर देना होगा। जी हां 1 अप्रैल से दो लाख रुपए से अधिक की ज्वैलरी की खरीद पर 1 प्रतिशत स्रोत पर टैक्स यानी टीसीएस देना होगा।
कैश ज्वैलरी खरीदने पर देना होगा टैक्स
इस विधेयक के मुताबिक कैश में ज्वैलरी खरीदना महंगा हो जाएगा।
आपको 2 लाख से अधिक के गहने ऱकीदन पर 1 प्रतिशत का टीसीएस टैक्स देना होगा।
2017-18 के बजट में 3 लाख रुपए से अधिक के नकदी खरीददारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ऐसा इसलिए ताकि बड़े लेनदेन के जरिए कालेधन के खपत पर रोक लगाया जा सके।
बजट प्रस्ताव के बाद 5 लाख रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया।
गौरतलब है कि अभी तक टैक्स की मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है। लेकिन वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद ज्वैलरी को भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में ला दिया गया है। इसके बाद ज्वैलरी खरीददारी पर भी टैक्स का प्रावधान है। जिसके मुताबिक 2 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर 1 प्रतिशत टीसीएस देना होता है। इसका उल्लघंन करने वाले या फिर नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान है।

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