10 रूपए का सिक्का न लेने वाले व्यापारी एवं दुकानदार होंगे दण्डित

भोपाल : कुछ व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार पर 10 रूपए के सिक्कों को नकली बताकर ग्राहकों से लेने से मना किया जा रहा है । 10 रूपए के सभी सिक्के एवं 1 रूपए से लेकर 100 रूपये तक सभी करेंसी नोट पूरी तरीके से वैध एवं मान्य है। यदि किसी दुकानदार या व्यापारी द्वारा सिक्कों के बारे में गलत अफवाह फैलाई जाती है या 10 रूपए के सिक्कों को लेने से मना किया जाता है, तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी को 10 रूपए के सिक्के से लेनदेन करना पड़ेगा। आमजन धैर्य से काम लें तथा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे

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