11 साल पुराना वाहन लाओ,नए पर 12 फीसदी छूट पाओ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैला रहे 11 साल से ज्यादा पुराने करीब दो करोड़ 80 लाख वाहन सड़कों से हटाने के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव के तहत पुराना वाहन सरेंडर करने पर नई गाड़ी की कीमत पर 12 फीसद तक की छूट मिलेगी। पुराना वाहन बेचने वालों को गाड़ी के वजन के अनुसार उचित कीमत, नए की खरीद पर उत्पाद शुल्क में 50 फीसद तक छूट और निर्माता की ओर से विशेष डिस्काउंट का इंतजाम किया गया है। इसके दायरे में 31 मार्च, 2005 से पहले खरीदे गए वाहन आएंगे। सरकार ने पुराने और अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाकर उनकी जगह नई गाड़ियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाजेशन प्रोग्राम (वी-वीएमपी) का लाने का प्रस्ताव किया है। पूरी व्यवस्था वाहन स्वामी, रीसाइक्लिंग व निर्माता, विक्रेता और सरकार के बीच क्र मबद्ध ढंग से चलेगी।

स्कीम से प्रदूषण होगा कम सरकार का मानना है कि स्कीम लागू होने पर मझोले व भारी कॉमर्शियल वाहनों के कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में 17, हाइड्रोकार्बन व नाइट्रोजन ऑक्साइड में 18 फीसद तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) उत्सर्जन में 24 फीसद की कमी आएगी। इसी प्रकार हल्के कॉमर्शियल वाहनों से उत्सर्जनों में कमी क्रमश: चार, एक तथा तीन फीसद होगी।

देश में 18 करोड़ हैं पंजीकृत वाहन देश में तकरीबन 18 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं। 25 सालों में इनमें आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। इनमें ट्रक व बस केवल 2.5 फीसद हैं, लेकिन करीब 60 फीसद प्रदूषण करते हैं। इनमें भी 11 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की प्रमुख भूमिका है। ये वाहन संख्या में महज 15 फीसद होकर भी नई गाड़ियों के मुकाबले 10-12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। 14 दिनों के अंदर मांगा सुझाव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय ने इसका मसौदा जारी कर 14 दिन के भीतर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। वी-वीएमपी के तहत लगभग 2.8 करोड़ पुरानी गाड़ियों की जगह खरीदे जाने वाले नए वाहन बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले होंगे। इस मानक को अप्रैल, 2017 से अनिवार्य किया जा रहा है। पुरानी के बदले नई सरकारी बसों की खरीद पर एक्साइज ड्यूटी से पूरी छूट मिलेगी।

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