215 करोड़ रुपए जमा करने के बाद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को मिली पैरोल

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवम्बर तक के लिए आज बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पैरोल अविध 28 नवम्बर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

न्यायालय ने श्री रॉय को पैरोल के लिए इस अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपये और जमा कराने का आदेश भी दिया। इससे पहले श्री सिब्बल ने सहारा प्रमुख की ओर से 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट अदालत के समक्ष जमा किया।

श्री सिब्बल ने कल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था और मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित तारीख (24 अक्टूबर) के बजाय आज करने का अनुरोध आग्रह किया था।

 

शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध मान लिया था। श्री रॉय गत मई में अपनी मां के निधन के बाद जेल से बाहर आये थे और उसके बाद से उनकी पैरोल अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।

Be the first to comment on "215 करोड़ रुपए जमा करने के बाद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को मिली पैरोल"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!