नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख थी. सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. यदि पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो आयकर विभाग टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी उसको मान्यता नहीं देगा. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि सभी लोग जिनके पास 01 जुलाई, 2017 को पैन नंबर है और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर अधिकारियों को देनी होगी. यदि आधार पैन कार्ड को जोड़ लिया है तो इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है. इससे पहले केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी.
वित्त मंत्रालय ने आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ाई गई

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