भोपाल : मानसिक, बहुविकलांग जिनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है ऐसे मानसिक हितग्राहियों का राष्ट्रीय न्यास की निरामय बीमा योजना के अंतर्गत शासन द्वारा चिकित्सीय बीमा किया गया है। इस संबंध में ऐसे हितग्राही जिनका बीमा हो चुका है वह चिकित्सा पर व्यय होने वाली राशि के भुगतान हेतु दावा 30 मार्च 2017 तक कर सकते है। ऐसे हितग्राहियों/पालकों से अनुरोध किया गया है कि दावा हेतु दावा फार्म सीधे जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र से या राष्ट्रीय न्याय की बेबसाइडwww.nationaltrust.gov.in से प्राप्त कर सकते है । हितग्राही 30 मार्च तक दावा करें और शासन की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठायें।
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