मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन आमंत्रित

भोपाल :मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हितग्राही को 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिसमें सभी वर्ग के लिए प्लांट एवं मशीनरी पर 15 प्रतिशत, अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान, 7 वर्ष के लिए नियमित किस्त अदायगी पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा गारंटी शुल्क अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है।

योजना के तहत आवेदक मप्र का मूल निवासी, कम से कम 10 वीं कक्षा पास, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर होना आवश्यक है। ऐसे आवेदक एमपी आनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है और उसकी हार्डकापी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें।

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