उपभोक्ता का आधार नम्बर गैस एजेन्सी पर दर्ज नहीं तो सब्सिडी नहीं मिलेगी

भोपाल : रसोई गैस उपभोक्ताओं को आगामी 30 सितम्बर तक अपना आधार नम्बर अपनी गैस एजेन्सी पर उपस्थित होकर बैंक खाते से लिंक कराना आवश्यक है। अगर एक अक्टूबर के बाद जिन उपभोक्ताओं का आधार नम्बर उनकी गैस एजेन्सी पर दर्ज नहीं होगा तो उन्हें गैस सब्सिडी की पात्रता नहीं होगी।

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            भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा डिबीटीएल योजना में घरेलू गैस उपभोक्ता को एक जुलाई 2016 के बाद सब्सिडी की राशि आधार से जोड़कर उनके खाते में प्रदाय की जा रही है। ऐसे गैस उपभोक्ता, जिनके बैंक खाते तो हैं, किन्तु आधार से नहीं जुड़े़ हैं, ऐसे उपभोक्ता को भी आगामी 30 सितम्बर तक गैस सब्सिडी की पात्रता है। इस तिथि तक उपभोक्ता को अपना आधार बैंक खाते से लिंक कराना आवश्यक है। सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि यदि उनका आधार नम्बर गैस एजेन्सी पर दर्ज नहीं किया गया है तो वे तत्काल अपना आधार नम्बर गैस एजेन्सी को उपलब्ध करायें, ताकि आधार को गैस कंपनी के सर्वर पर जोड़ा जा सके।

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