भोपाल :म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला तथा तहसील मुख्यालय पर शनिवार 9 सितंबर को आयोजित की जा रही है । नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 तथा 126 के मामलों में विशेष छूट का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जायेगा ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलो वॉट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जायेगी ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुताबिक प्रीलिटिगेशन स्तर के विद्युत के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । जबकि लिटिगेशन स्तर के विद्युत प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।
आवेदक को छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि एक मुश्त भुगतान करना होगा । विद्युत उपभोक्ताओं को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दिया जायेगा । पूर्व की लोक अदालत में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता छूट के पात्र नहीं होंगे एवं सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी । यह छूट नेशनल लोक अदालत में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि ऐसे पक्षकार जिनके मामले किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, वे अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं । लोक अदालत में मामलों के निराकरण होने पर ऐसे मामलों में न्याय शुल्क के रूप में अदा की गई राशि पक्षकारों को वापस की जायेगी । उन्होंने पक्षकारों से वार्षिक नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा कर समुचित लाभ उठाने की अपील की है।
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