भोपाल :श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल एवं कुमार श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986 के आंशिक संशोधन किये गये हैं। जिसके तहत 14 वर्ष तक के बालक का किसी भी उद्योग में नियोजन वर्जित है तथा किशोर 14 से 18 वर्ष का खतरनाक उद्योगो में नियोजन वर्जित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल एवं कुमार श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु पेंसिल पोर्टल प्रारंभ किया गया है। जनसामान्य हेतु पोर्टल में कम्प्लेंट कॉर्नर की व्यवस्था भी की गई है। जिसमें कोई भी व्यक्ति बाल एवं कुमार श्रमिक को कार्य करता देख शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिये संबधित व्यक्ति को <www.pencil.gov.in> पोर्टल ओपन करना है। इसमें कम्पलेंट कॉर्नर आपशन्स पर जाना है तथा इसमें एक फार्म की प्रविष्टि करना है। इस फार्म में बाल श्रम करते हुए बच्चे की जानकारी, बच्चा कहां बाल श्रम करता हुआ पाया गया इत्यादि जानकारी प्रविष्ट करना है। इसके बाद शिकायतकर्ता अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त करता है। इसके बाद शिकायत पूर्ण हो जाती है तथा आगे की कार्यवाही श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।
बाल श्रमिको के लिए पेंसिल पोर्टल शुरू

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