शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं पूर्ण वेतनमान के लिये दावे-आपत्ति 25 सितम्‍बर तक

भोपाल : शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक संवर्ग एवं अध्यापक संवर्ग को 12 एवं 24 वर्ष बाद प्रथम तथा द्वितीय क्रमोन्नति एवं वरिष्ठ वेतनमान का लाभ एवं शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार) का लाभ दिया जाना है। जिसकी सूची एजुकेशन पोर्टल पर एवं कार्यालय में चस्पा की गई है । तत्संबंध में दावे एवं आपत्तियां 25 सितम्‍बर तक ही संबंधित संकुल अथवा डी.डी.ओ. के माध्यम से दिए जा सकते हैं। इसके बाद कोई आपत्ति या दावे मान्य नहीं होंगे।

Be the first to comment on "शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं पूर्ण वेतनमान के लिये दावे-आपत्ति 25 सितम्‍बर तक"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!