देवास। मध्यप्रदेश के देवास की एक अदालत ने नकली नोट छापकर चलाने वाले तीन लोगों को कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश योगेश चंद्र गुप्त ने कल आरोपी परिक्षित को सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, कमल किशोर व पुष्पक ढोली को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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