मुजफ्फरनगर। मानसिक रूप से कमजोर विधवा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पंचायत ने आरोपियों को पांच-पांच जूते मारने और साढ़े सैंतीस हजार रुपये जुर्माना भरने का फरमान सुनाया है।
पुलिस ने पंचायत होने की जानकारी से इन्कार किया है, जबकि फजीहत के डर से चौकीदार की तरफ से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
उत्तर प्रदेश के भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच दिन पहले महिला से सामूहिक दुष्कर्म की सूचना पुलिस को दी गई थी।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन चर्चा है कि पुलिस कार्रवाई में देरी होने पर इस मामले में सोमवार को पंचायत हुई।
इसमें पंचों ने दुष्कर्म के दोषी दो लोगों पर 15-15 हजार रुपये व महिला को घर से बुलाकर ले जाने वाले तीन लोगों पर 2500-2500 रुपये व किसी महिला द्वारा आरोपियों को पांच-पांच जूते मारने की सजा सुनाई गई।
थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय सिह ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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