भोपाल :मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है। जिसमें एक हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक के सोलर पंप स्थापित किए जायेंगे। एक से पांच तक 90 प्रतिशत अनदान उपलब्ध होगा। एक हार्स पावर स्थापित किए जाने पर हितग्राही को 17 हजार 500, दो हार्स पावर पर 23 हजार 500 और तीन हार्स पावर पर सोलर पंप पर 34 हजार रूपये अंशदान देना है। इसी प्रकार पांच हार्स पावर के डीसी अथवा एसी पंप पर अनुदान पश्चात् हितग्राही को 68 हजार रूपये अंशदान देना है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना हेतु आवेदन 15 मई तक किये जा सकते है।
आवेदक मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के पोर्टल www.mpcmsolarpump.com आवेदन ऑनलाईन कर सकते है। आवेदन के साथ 5 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट नामे ’’मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड’’ (भोपाल के नाम देय) संलग्न कर जिला कार्यालय में जमा करने पर रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। आवेदन पत्र के साथ ड्राफ्ट, भू पुस्तिका की छाया प्रति, खसरा, नक्शा, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छाया प्रति संलग्न किया जाना होगा। आवेदन स्वीकृति सूचना पश्चात ड्राफ्ट राशि काटकर बकाया हितग्राही अंश राशि 20 दिवस में जमा करना होगी। अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम से संपर्क कर सकते है।
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