आरोपियों को दो वर्ष का सश्रम कारावास तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड
सीहोर। जिला सत्र न्यायालय सीहोर न्यायधीश ऋषभ कुमार सिंघई की अदालत द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2016 को ग्राम झरखेड़ा में मृतक श्रीमति पूजा बाई के ससुराल के सम्बंधी द्वारा उन्हें दहेज के लेन-देन को लेकर प्रताडि़त किया था। श्रीमति पूजा बाई की जलकर संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। मृतक के सम्बंधियों द्वारा मृतक के ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत की थी। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी। दिनांक 2 नवम्बर 2017 को सत्र न्यायाधीश श्री ऋषभ कुमार सिंघई द्वारा मृतक के परिवार वालों के द्वारा लगाये गये आरोपों को सही मानते हुए मृतक पूजा के पति सोनू उर्फ रवि आ. छोगमल एवं सास कृष्णाबाई छोगमल, निवासी ग्राम झरखेड़ा को धारा 498(ए) भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल का सश्रम कारावास दिया गया एवं तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड भी दिया गया है।
भवदीय
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