नयी दिल्ली। सरकार ने बैंक खातों को आधार और पैन से जोड़ने के लिए तय की 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त कर दी है। इसके लिए कोई नयी समय सीमा नहीं बतायी गयी है और पैन के स्थान पर फॉर्म 60 का विकल्प भी दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के मंगलवार को अधिसूचना जारी कर हवाला कानून में “31 दिसंबर तक आधार संख्या एवं स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करायें” की जगह नया शब्द समूह “सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक आधार संख्या, स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 जमा कराये” प्रतिस्थापित कर दिया है।
अधिसूचना में कोई नयी तारीख नहीं दी गयी है। साथ ही पैन के स्थान पर फॉर्म 60 जमा कराने का विकल्प भी दिया गया है।
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