GSTR-1 फाइल करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर, फिर से तारीख बढ़ने की संभावना तेज

नई दिल्ली :  रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए GSTR-1 फाइल करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर निर्धारित की गई है। इससे पहले यह तारीख 5 सितंबर तय की गई थी लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते इसे बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर रजिस्टर्ड कारोबारी GSTR-1 फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता ने बताया कि संभव है सरकार इस तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दे। गौरतलब है कि 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू किए जाने के बाद व्यवसायों को जुलाई महीने का पहला जीएसटी रिटर्न (समरी रिटर्न) भरने के लिए 25 अगस्त और 28 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी।

क्या है जीएसटीआर-1: दरअसल जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के लिए बनाया गया है। यानी जुलाई के महीने में आपने जितनी भी सेल की है या सामान (वस्तुओं) का एक्सपोर्ट किया है उस सब की डिटेल आपको इसमें देनी होगी।

जीएसटीआर-1 में क्या क्या जानकारियां देनी होंगी:

  • इंट्रा स्टेट सेल की जानकारी (उसी राज्य या शहर के भीतर की गई बिक्री का ब्यौरा)
  • इंटरस्टेट सेल (एक स्टेट से दूसरी स्टेटे में की गई सेल या बिक्री का ब्यौरा)
  • कुल एक्सपोर्ट का ब्यौरा
  • अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए कोई सेल की है, उसकी भी जानकारी देनी होगी
  • अगर आपने टैक्स स्लैब में निल/ जीरो रेटेड या एग्जेम्पेटेड आइटम की सेल की है तो उसका ब्यौरा भी देना होगा
  • यानी आपको इसमें बिल बाई बिल ब्यौरा देना होगा

GSTR-1 फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा: वहीं अगर आप जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करते हैं तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

ये हैं अहम तारीखें:

जुलाई महीने के लिए

  • GSTR-1- 10 सितंबर
  • GSTR-2- 25 सितंबर
  • GSTR-3- 30 सितंबर

अगस्त महीने के लिए

  • GSTR-1- 5 अक्टूबर
  • GSTR-2- 10 अक्टूबर
  • GSTR-3- 15 अक्टूबर

ये हैं सबसे बड़ी समस्याएं:

  • हैवी लोड के कारण डेटा सेव नहीं हो पा रहा है
  • अकाउंट से पैसा कटने के बाद भी टैक्स ट्रांजेक्शन की पेमेंट नहीं हो पा रही है
  • ओटीपी आने में वक्त लग रहा है, कभी कभी तो आता भी नहीं है
  • फॉर्म में जीएसटी समरी का ऑप्शन है वो क्रिएट ही नहीं हो रहा है
  • जीएसटी का ऑफलाइन टूल यूज करने पर जेएसओएन फाइल क्रिएट नहीं हो पाती है
  • अगर आपने ई-कॉमर्स आपरेटर के जरिए आपने कोई सेल की है तो पहले टेबल में एक ऑप्शन आता था वो अब नहीं दिख रहा
  • टाइम टू टाइम जीएसटी पोर्टल अंडर मेंटेनेंस में चला जाता है
  • हेल्पलाइन सपोर्ट काफी बुरी है

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